
रामपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव आचार संहिता के आरोप में मिली एक साल के कारावास की सजा पर गत बुधवार को रोक लगा दी।
नकवी को जिले की ही एक अदालत ने गत 14 जनवरी को 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पटवाई क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एक साल के कारावास और चार हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी, हांलाकि थोड़ी देर बाद ही उसी अदालत ने निजी मुचलके पर उन्हें और उनके 18 समर्थकों को जमानत दे दी थी। केंद्रीय मंत्री बिना किसी तामझाम के गत बुधवार को अदालत पहुंचे और उन्हें सत्र न्यायालय से यह बड़ी राहत मिली।
