माल-वाहक वाहनों में यात्रा वर्जित

माल-वाहक वाहनों में यात्रा वर्जित
नयनादेवी (बिलासपुर)। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नयनादेवी में सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर माल-वाहक वाहनों पर यात्रा करना पूरी तरह से वर्जित रहेगा। ऐसे वाहनों को पंजाब बार्डर पर स्थित कोलांबाला टोबा में ही रोक दिया जाएगा। बिलासपुर पुलिस ने इसके बारे में पंजाब पुलिस से भी पत्राचार किया है। जिससे माल वाहक वाहनों में नयनादेवी की ओर कोई यात्री न पहुंचे। इसके अलावा मंदिर क्षेत्र से करीब दो किलोमीटर नीचे घवांडल में ही वाहन रोक दिए जाएंगे। यहां से आगे श्रद्धालुओं को पैदल ही मंदिर तक पहुंचना पड़ेगा।
श्रावण अष्टमी मेलों के सुअवसर पर मंदिर क्षेत्र में इस बार लंगर का भी आयोजन किया जा रहा है। मंदिर ट्रस्ट के अलावा कई दानी सज्जन भी मंदिर में लंगर लगाने वाले हैं। इसके लिए प्रशासन ने कुल 52 लोगों को मंजूरी दी है। 42 लोगों को बिलासपुर और 8 को टोबा में आवेदन करने पर मंजूरी मिली। हालांकि लंगर के दौरान सफाई एवं भोजन की गुणवत्ता को ध्यान में रखना होगा। यदि खामियां पाई गई तो उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। प्रशासन हर रोज भोजन श्रद्धालुओं को खिलाने से पहले चैक भी करेगा। उधर, मेले के दौरान तय मापदंड से अधिक वसूली करने वाले लोगों पर भी प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। खासकर गाड़ियों की पार्किंग को रेट निर्धारित किए गए हैं। इससे अधिक वसूली की गई तो पार्किंग का परमिट रद्द कर दिया जाएगा।
एसडीएम डॉ. एमएल मेहता ने बताया कि कायदे-कानून तोड़ने वालों को बक्शा नहीं जाएगा। पार्किंग में गाड़ियां पार्क करने के किराये से लेकर दुकानदारों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों के दाम तय मापदंडों से अधिक नहीं वसूले जा सकेंगे। यदि कोई ज्यादा दाम वसूलता हुआ पाया जाता है या फिर कोई शिकायत आती है तो कड़ी कार्रवाई होगी। नप की पार्किंगों में भी तय दामों के अनुसार ही वाहन पार्क करने का किराया लिया जाएगा। नगर परिषद ने अपनी एवं निजी पार्किंग में गाड़ी पार्क करने पर 24 घंटे के 50, तीन से छह घंटे के 30 और एक से दो घंटे के 20 रुपये लिए जाएंगे। दुकानदारों को अपनी दुकान में सामान की रेट लिस्टें भी लगानी होंगी। वहीं, सामान की शुद्धता परखने के लिए स्वास्थ्य विभाग का भी आदेश दिए गए हैं। वह स्वयं भी इस पर नजर रखेंगे। नियमों की अवहेलना करते हुए यदि कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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