ड्यूटी के समय मारपीट का दोष साबित होने पर जेल

ठियोग (रामपुर बुशहर)। ड्यूटी के समय पुलिस कर्मी की वर्दी पर हाथ डालने और गाली गलौज का आरोप सिद्ध होने पर अतिरिक्त न्यायिक मुख्य दंडाधिकारी सचिन रघु की अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत दो सगे भाइयों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। कोटखाई में कंवर सिंह, पुत्र संत राम कराली डाकखाना दरकोटी तहसील कोटखाई और उसके सगे भाई जयराम ने 15 दिसंबर 2008 को पुलिस थाना कोटखाई में तैनात आरक्षी मनीत कुमार के साथ गाली गलौज कर मारपीट की थी।
सारा मामला उस समय हुआ जब थाने में आई एक काल में एक महिला ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा था कि वह कोटखाई के हलाई से बोल रही है, यहां दो लोग शराब के नशे में घर में घुस गए हैं। इसके बाद थाना के एएसआई अनोखी राम और आरक्षी मनीत कुमार और दो होम गार्ड के जवानों को लेकर पहुंचे। रात करीब 10:30 बजे हुए इस मामले में एक घर में बिजली जली हुई देख पुलिस वहां पहुंची तो शराब के नशे में दो भाइयों ने पुलिस के जवान पर हमला बोल दिया। गले में आई खरोंच पर गांव की जनता की तादाद ज्यादा होने पर पुलिस वहां से लौट आई, लेकिन अगले दिन पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया था और दोनों पर मामला दर्ज कर कोर्ट में केस चलाया। शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए धारा 353 के तहत तीन माह की सजा, एक हजार रुपये जुर्माना, 332 के तहत तीन माह की सजा एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 189 के तहत एक माह की सजा और पांच सौ रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदान न करने की एवज में दोनाें आरोपियों को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी करते हुए उप जिला न्यायवादी नवीन चंद्र गौतम ने इसकी पुष्टि की।

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