धूम्रपान पर प्रधान भी कर सकते हैं चालान

धर्मशाला। स्वास्थ्य विभाग के सौजन्य से मंगलवार को क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला के सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षता एडीसी सुदेश कुमार मोकटा ने की। इसमें एंडोलेस्ट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुल हेल्थ( एआरएसएच) और हिमाचल प्रदेश वालंटियर हेल्थ एसोसिएशन की ओर से तंबाकू निषेध कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।
इसमें युवाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, वीकली आयरन, फोलिक एसिड, सप्लिमेंटेशन प्रोग्राम (डब्ल्यूआईपीएस) आदि योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसके साथ-साथ कोटपा-2003 एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई। बताया कि प्रदेशभर में ग्राम स्तर तक धूम्रपान मुक्त हिमाचल के लिए धारा-चार की प्रभावी रूप से अनुपालना करना है। पंचायत के प्रधान को यह शक्तियां दी गई हैं कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को 200 रुपये का जुर्माना कर सकते हैं। कंसल्टेंट जोशी ने नशे से मुक्त रहने के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ बीएम गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस मौके पर एसडीएम, पुलिस, समस्त बीएमओ और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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