
पांगी (चंबा)। ग्राम पंचायत किलाड़ के प्रधान को निलंबित किया गया है। जिला पंचायत अधिकारी रमेश चंद कपूर ने बताया कि विकास खंड पांगी की ग्राम पंचायत किलाड़ के प्रधान सतीश कुमार द्वारा मनरेगा के कार्यों में धांधली को लेकर भान चंद पुत्र चारू राम निवासी गांव सेरी भटवास ने उपायुक्त से शिकायत की थी। चार जुलाई, 2011 को पंचायत निरीक्षक से जांच करवाने पर और जांच की रिपोर्ट की समीक्षा करने पर उपायुक्त संदीप कदम ने आरोपों की सूची सहित प्रधान सतीश कुमार को नोटिस जारी किया था। सतीश कुमार ने तय अवधि तक उपायुक्त कार्यालय और जिला पंचायत अधिकारी को जवाब नहीं दिया। इसके चलते उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने संबंधित पत्रावली पर जारी आदेशों के तहत हिप्र. पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 एक ग के तहत किलाड़ के पंचायत प्रधान सतीश कु मार को प्रधान पद से निलंबित कर दिया है। उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि यदि उनके पास पंचायत की संपत्ति या अभिलेख हो तो, उन्हें तुरंत पंचायत सचिव या सहायक को सौंपे।
चूहन पंचायत प्रधान को किया निलंबित
चंबा। विकास खंड भटियात की ग्राम पंचायत चूहन की प्रधान को निलंबित कर दिया गया है। पंचायती राज अधिकारी रमेश चंद कपूर ने बताया कि चूहन पंचायत प्रधान उषा देवी के खिलाफ स्थानीय पंचायत उप प्रधान नारायण सिंह, सदस्य राणो देवी, नरेश कुमारी व उषा देवी ने विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत दर्ज करवाई थी। खंड विकास अधिकारी, समाज शिक्षा खंड योजना अधिकारी व उप निरीक्षक कार्यालय भटियात से जांच करवाने पर प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद पंचायत प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। पंद्रह दिन के भीतर नोटिस का जवाब न मिलने व आरोपों की पुष्टि खंड विकास अधिकारी द्वारा करने पर उन पर लगाए गए आरोप सही प्रतीत हुए हैं। इस मामले को लेकर उपायुक्त संदीप कदम एसडीएम डलहौजी को नियमित जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त किया है। साथ ही पंचायत प्रधान उषा देवी को हिप्र. पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 एक ग के तहत उनके पद से निलंबित किया गया है। साथ ही आदेश दिए हैं कि उनके पास पंचायत संपत्ति या अभिलेख हों तो तुरंत पंचायत सचिव या सहायक को सौंपे।
