असंवैधानिक है नर्सों की हड़ताल, सरकार स्वतंत्र

नैनीताल हाईकोर्ट ने छह जनवरी से प्रदेश भर में प्रस्तावित नर्सों की हड़ताल को असंवैधानिक करार देते हुए कहा है कि सरकार इस प्रकरण में कानून के अनुरूप कार्यवाही के लिए स्वतंत्र है।

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी 
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। जीवन सिंह दानू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि छह जनवरी को प्रदेश भर की नर्सों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।

सरकारी अस्पतालों की नर्सें तीन शिफ्ट की जगह मात्र एक शिफट में कार्य कर रही हैं इससे मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है और अस्पतालों में ऑपरेशन और अन्य चिकित्सकीय कार्य नहीं हो पा रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट सहित अन्य हाईकोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि नर्सों का हड़ताल पर जाना नियम विरूद्ध है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने कहा कि नर्सों का हड़ताल पर जाना असंवैधानिक है तथा सरकार इस प्रकरण में कानूनी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

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