
चिंतपूर्णी (ऊना)। छिन्नमस्तिका धाम माता चिंतपूर्णी में 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित किए जा रहे चार दिवसीय नव वर्ष उत्सव में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मंदिर क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है।
जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन के आदेशानुसार मेले के दौरान सुरक्षा कर्मियों के अलावा जिला में किसी भी व्यक्ति को आग्नेय शस्त्र एवं गोला-बारूद लेकर चलने की पाबंदी लगाई गई है। मंदिर परिसर में मंदिर न्यास के अलावा किसी भी व्यक्ति को लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा ढोल, नगाड़ा, बड़े चिमटे और अन्य तेज ध्वनि के वाद्य यंत्रों को लेकर चलने के साथ-साथ पॉलीथिन बैग के इस्तेमाल को भी प्रतिबंधित किया गया है तथा ये वाद्य यंत्र पुलिस बैरियर पर ही जमा कर लिए जाएंगे। आदेशानुसार मेले के दौरान सड़क के किनारे खुली जगह में लंगर लगाने या पटाखे इत्यादि चलाने को भी वर्जित किया गया है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण भी सुनिश्चित किया गया है। यह आदेश 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे।
