लापरवाही से वाहन दौड़ाने पर छह माह कैद

हमीरपुर। लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में चालक को छह माह का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा सत्र एवं जिला न्यायाधीश सीएल कोच्छड़ ने सुनाई।
जिला न्यायवादी अशोक कुमार ने बताया कि 21 फरवरी को सोहन सिंह, शेर सिंह, अनिल कुमार और अंकुश कुमार गाड़ी में सवार संधोल से शिमला शादी समारोह में जा रहे थे। गाड़ी को विनोद कुमार पुत्र सत्याधर निवासी संधोल चला रहा था। शेेर सिंह गाड़ी की अगली सीट पर बैठा था। जबकि सोहन, अनिल और अंकुश गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे। जब गाड़ी लेकर रात करीब साढे़ 11 बजे डुग्घा, हमीरपुर के पास पहुंचे तो तेज रफ्तार के चलते चालक विनोद कुमार गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा। गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे जा टकराई। हादसे में शेर सिंह पुत्र जगत राम निवासी संधोल के सिर पर गंभीर चोटें आईं। प्राथमिक उपचार के लिए उसे क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
हादसा गाड़ी चालक विनोद कुमार की लापरवाही से तेज गति में गाड़ी चलाने से हुआ था। आरोपी चालक को शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीएल कोच्छड़ ने आरोपी करार देते हुए विनोद कुमार को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत छह माह की सजा और धारा 196 के तहत दो माह की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मुकद्दमे की पैरवी जिला न्यायवादी अशोक कुमार ने की। मामले की छानबीन किशोरी लाल ने की थी।

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