
बड़सर (हमीरपुर)। पुलिस थाना बड़सर में बाबा बालक नाथ महाविद्यालय चकमोह में कार्यरत प्रवक्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। कॉलेज प्रवक्ता पर वर्ष 2009 में जाली दक्षता प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी प्राप्त करने का आरोप है। आरोपी ने बिझड़ी के एक निजी संस्थान से चार साल का दक्षता प्रमाण पत्र हासिल किया है, जबकि संस्थान प्रदेश विवि से मान्यता प्राप्त नहीं है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रवक्ता और निजी संस्थान के प्रिंसीपल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है तथा छानबीन की जा रही है।
पुलिस के अनुसार उपमंडल की बल्याह पंचायत के गांव बिरसवीं की ईशा कुमारी पत्नी संजय जसवाल ने आरटीआई के तहत सूचना प्राप्त कर अदालत में याचिका दायर की थी। ईशा कुमारी ने कहा कि 11 अगस्त 2009 में कॉलेज में कामर्स प्रवक्ता की नौकरी के लिए चयन कमेटी के समक्ष पेश हुए थे। अधिक अंक होने के बावजूद नियुक्ति नहीं हुई। आरटीआई में जानकारी जुटाने पर पता चला कि नियुक्त प्रवक्ता ने बिझड़ी के निजी संस्थान से चार साल का दक्षता प्रमाण पत्र हासिल किया है, जबकि निजी संस्थान प्रदेश विवि से मान्यता प्राप्त नहीं है। ईशा कुमारी ने जाली दक्षता प्रमाण पत्र को आधार बनाने पर अदालत में याचिका दायर की। अदालत के आदेश पर बड़सर पुलिस ने कॉलेज प्रवक्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने जाली दक्षता प्रमाण पत्र देने के आरोप में निजी संस्थान प्रधानाचार्य के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
प्रवक्ता और निजी संस्थान के प्राचार्य के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। 420, 468, 120 बी के तहत केस कायम किया गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है।
