
रुद्रपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते निर्वाचन कार्यालय तैयारियों में जुट गया है। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार संबंधी खर्च की सीमा और जमानत धनराशि भी तय कर दी गई है। चुनाव प्रचार सामग्री के बढ़े रेटों की तुलना में खर्च की सीमा बेहद कम रखी गई है। ग्राम प्रधान के चुनाव में जमानत जब्त होने की दशा में पांच सौ रुपए ही गंवाने पड़ेंगे।
निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक इस बार ग्राम प्रधान के चुनाव में खर्च का मानक 25 हजार रुपए तय किया गया है। जबकि पिछले पंचायत चुनाव में यह सीमा 18 हजार रुपए थी। क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव खर्च की सीमा भी 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार की गई है। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य चुनाव में 70 हजार रुपए खर्च कर सकता है। जबकि पिछले वर्ष यह सीमा 50 हजार रुपए थी। इसके अलावा नाम निर्देशन पत्रों की खरीद सामान्य वर्ग के ग्राम प्रधान पद के लिए सौ रुपये, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए सौ रुपये और जिला पंचायत सदस्य के लिए 150 रुपये रखी गई है। एससी/एसटी/ओबीसी दावेदारों के लिए यह रेट आधे रखे गए हैं। जबकि जमानत धनराशि सामान्य वर्ग के ग्राम प्रधान पद व सदस्य क्षेत्र पंचायत के दावेदार के लिए पांच सौ-पांच सौ और जिला पंचायत सदस्य दावेदार के लिए एक हजार रुपए रखी गई है। जबकि एससी/एसटी/ओबीसी के ग्राम प्रधान पद व सदस्य क्षेत्र पंचायत लिए जमानत धनराशि क्रमश 250-250 व जिला पंचायत सदस्य की जमानत राशि पांच सौ रुपये तय की गई है।
