
मनाली। मनाली उपमंडल के तहत प्रीणी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। मनाली उपमंडलीय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं सिविल जज प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे अपने जमीन जायदाद संबंधी विवादों का निपटारा अपनी सहमति से करें। शर्मा ने इसके अलावा लोगों को विधिक साक्षरता शिविर संबंधी कानूनी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करने से समय और धन बर्बाद नहीं होगा। इस दौरान ग्राम पंचायत प्रीणी के प्रधान ठाकुर दास और बीडीसी सूरत राम भी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन मनाली के अध्यक्ष राज कुमार शर्मा ने बुजुर्गों को गुजारा भत्ता संबंधी कानून पर जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता छविंद्र ठाकुर ने विधिक सेवा कानून 1987 तथा मुफ्त कानूनी सहायता पर विचार व्यक्त किए। अधिवक्ता जोगेंद्र ठाकुर ने सूचना का अधिकार और तहसीलदार पदमा छेरिंग ने भूमि की तकसीम की प्रक्रिया से अवगत करवाया। इस मौके पर अधिवक्ता प्रदीप शर्मा, ग्राम पंचायत प्रीणी के उपप्रधान प्रेम चंद ठाकुर, पूर्व उपप्रधान लोत राम कारदार, चेत राम ठाकुर, देवी राम ठाकुर सहित पंचायत के सदस्य और महिला मंडल के प्रधान आदि उपस्थित रहे।
