चरस तस्कर को पांच साल कठोर कारावास

मंडी। चरस सहित पकडे़ जाने का अभियोग साबित होने पर अदालत ने आरोपी को पांच साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी के निश्चित समय में जुर्माना न अदा करने पर उसे एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी कैंथला की विशेष अदालत ने थुनाग तहसील के बागा चनौगी निवासी ओम प्रकाश पुत्र राम के खिलाफ मादक एवं नशीले पदार्थ अधिनियम की धारा 20 में अभियोग साबित होने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार आठ जनवरी 2010 को सुंदरनगर की बीएसएल कालोनी पुलिस का दल थाना प्रभारी मदन मोहन की अगुवाई में नरेश चौक पर तैनात था। इसी दौरान धनोटु की ओर से आ रहे एक व्यक्ति ने पुलिस दल को देख कर भागने की कोशिश की। जिस पर पुलिस दल ने आरोपी को काबू करके उसकी तलाशी ली तो उसके बैग में से एक किलो चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी जेके लखनपाल ने गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर आरोपी के खिलाफ अभियोग साबित किया। अदालत में शुक्रवार को सजा की अवधि पर हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से नरम रुख अपनाने की मांग की गई। जबकि, अभियोजन पक्ष का कहना था कि इस तरह के मामलों में इन दिनों बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में कड़ी सजा दी जाए। अदालत ने दोनों पक्षों की विस्तार से सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि आरोपी से बरामदशुदा चरस गैर व्यवसायिक मात्रा में है। इसके चलते अदालत ने आरोपी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

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