तेजाब की सेल का रखना होगा रिकॉर्ड

पधर (मंडी)। एसडीएम पधर ने स्थानीय बाजार में सर्वोच्च न्यायालयों के आदेशों की अनुपालना करते हुए एसिड, तेजाब युक्त तरल पदार्थों को सेल करने के मानदंडों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। बाजार में न्यायालय के आदेशों को सिरे चढ़ाने के लिए एसडीएम कार्यालय में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें एसडीएम पधर विनय मोदी ने व्यापारियों को तेजाब युक्त तरल पदार्थों को सेल करने से पहले सभी मानदंडों को पूरा करने के आदेश दिए हैं। कहा कि इस प्रकार के तरल पदार्थ को सेल करने के लिए संबंधित रजिस्टर मेंटेन रखना होगा। विक्रेताओं को मामले से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की जानकारी दी। दायरे में आने वाले सभी तरल पदार्थों को क्रेता को सेल करने से पहले उसका पहचान पत्र लें। उससे एसिड लेने का कारण और उद्देश्य, समस्त स्टॉक का विवरण 15 दिन के भीतर उनके कार्यालय में प्रस्तुत करें। 18 वर्ष से कम आयु के क्रेता को एसिड न बेचा जाना सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विक्रेता को स्टॉक रजिस्टर रखना अनिवार्य हो गया है और उसका अवलोकन दिशा-निर्देश अनुसार उपमंडलाधिकारी नागरिक से करवाएं। निर्देशों का उल्लंघन करने पर 50,000 जुर्माना किया जा सकता है।

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