
माले: मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने देश के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सात सितंबर को हुए पहले दौर के मतदान को रद्द कर दिया है और नया चुनाव 20 अक्तूबर को कराने का आदेश दिया है। इसके पहले न्यायालय ने पहले दौर के का मतदान स्थगित करने का आदेश दिया था। मुहम्मद नशीद को, जिन्हें गत वर्ष सत्ता से हटा दिया गया था।
पहले दौर के मतदान में 45 प्रतिशत वोट पाए थे। चुनाव जीतने के लिए यह न्यूनतम आवश्यक मत नहीं था इसलिए दूसरे दौर के मतदान की घोषणा की गई थी, किन्तु उनके प्रतिद्वंद्वी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव में अनियमितता की शिकायत की थी। न्यायालय ने याचिका की सुनवाई कर पहले दौर का चुनाव रद्द कर दिया है और 20 अक्तूबर को फिर से चुनाव कराने का निर्देश दिया है। मुहम्मद नशीद 2008 में राष्ट्रपति चुने गए थे, किन्तु गत वर्ष उनका तख्ता पलट दिया गया था।
