
नई दिल्ली: झारखंड की राजधानी रांची स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 17 साल पुराने चारा घोटाले मामले में पांच साल कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सूत्र अनुसार लालू को जेल में पढ़ाने का काम दिया गया है।
गौरतलब है कि कल यादव को जब चारा घोटाला मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई तो वह बहुत परेशान हो गए और सजा सुना रहे न्यायाधीश पी के सिंह को खरी खोटी सुना दी थी। यादव ने सजा सुना रहे न्यायाधीश से कहा हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हमारी सूचना पर ही मामला दर्ज किया गया और हमको ही जेल में डाल दिया।
