चोरी के आरोपी को नौ माह कैद

हमीरपुर। चोरी के आरोपी को न्यायालय ने नौ माह का कारावास और चार हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। जेेएमआईसी-2 ने धारा 454 और 380 के तहत आरोपी को सजा सुनाई है। दोनों धाराओं के तहत सुनाई सजा एक साथ चलेगी।
12 सितंबर 2009 को तारो देवी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह नेरी में किराए में मकान में रहती है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जोलसप्पड़ में चपरासी के पद पर तैनात है। 12 सितंबर 2009 को विजेंद्र सिंह उर्फ शम्मी निवासी नेरी ने उसके कमरे में घुस कर अटैची से 13 हजार रुपये चोरी कर लिए। वारदात के समय तारो देवी घर में मौजूद नहीं थी। तारो देवी ने विजेंद्र को चोरी किए पैसे वापस देने को भी कहा था लेकिन विजेंद्र ने पैसे वापस नहीं किए। इसके चलते तारो देवी ने सदर थाना में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने मामले को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पहली अक्तूबर को विजेंद्र सिंह पर आरोप साबित होने पर धारा 454 के तहत 9 माह का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा और धारा 380 के तहत छह माह का कारावास और दो हजार रुपये की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामले की छानबीन एएसआई खेम चंद ने की। मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी कुलभूषण अवस्थी ने की।

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