हिमाचल में बदलेंगे सड़क पास करने के नियम

शिमला। हिमाचल में परिवहन निगम की बसें चलाने के लिए सड़क पास करने के नियमों में शीघ्र ही बदलाव होगा। परिवहन निगम इसके नए नियमों का खाका तैयार करेगा। इसमें कई अहम बदलाव संभावित हैं। सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने के लिए निगम प्रबंधन ने इस पर काम शुरू किया है। वर्तमान में किसी भी सड़क को एक बड़े वाहन चलने लायक बनाने पर ही बस का रूट दे दिया जाता है। इससे बरसात के दौरान डंगे गिरने से सड़क तंग हो जाती है। ऐसी सड़कों पर वाहनों को पास देने का स्थान नहीं होता है। कई मार्गों की ढलान सड़कों के निर्धारित नियमों से ज्यादा रहती है। इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
भविष्य में सड़क की चौड़ाई कम से कम पांच मीटर की करने की योजना है। बसें उन्हीं सड़कों पर चलेंगी, जहां पर खुदाई के बाद डंगे लगाने का काम पूरा हो चुका होगा। सिंगल सड़क जहां पर वाहन को पास देने का स्थान नहीं होगा, उन सड़कों को बसों के लिए पास नहीं किया जाएगा। परिवहन निगम के प्रबंधन ने इन बिंदुओं को शामिल करते हुए नई पॉलिसी पर काम शुरू किया है। इसका प्रस्ताव शीघ्र ही तैयार कर सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाना है। इसके बाद ही नई पॉलिसी के मुताबिक सड़कों को पास कर बस सेवा शुरू की जा सकेगी।
राज्य परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक आरएन बत्ता ने माना कि बसें चलाने के लिए सड़क पास करने के नियमों का नया खाका बनाया जा रहा है। बसों की दुर्घटनाओं की आशंका को कम करने के लिए इस पर काम शुरू किया है।

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