बीमा कंपनी को देना होगा ढाई लाख मुआवजा

मंडी। जिला उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को उपभोक्ता के पक्ष में 2,51,187 रुपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई मानसिक यंत्रणा और परेशानी के बदले 6000 रुपये हर्जाना और 3000 रुपये शिकायत व्यय अदा करने के आदेश दिए।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने जोगिंद्रनगर सर्किट बेंच में सुनाए फैसले में शानन गांव निवासी सुरेश कुमार पुत्र मस्त राम की शिकायत को उचित मानते हुए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उक्त हर्जाना राशि की अदायगी 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवक्ता नूर अहमद के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने अपने महिंद्रा बोलेरो वाहन को कंपनी के पास बीमाकृत करवाया था। बीमा अवधि के दौरान ही उनका वाहन दुर्घटना में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। उपभोक्ता ने दुर्घटना की सूचना कंपनी को दी थी। जिस पर कंपनी ने सर्वेयर की तैनाती करके उपभोक्ता को वाहन की मरम्मत करवाने के लिए कहा था। उपभोक्ता ने दुर्घटना से संबंधित दस्तावेजों को कंपनी को सौंप कर मुआवजे की मांग की थी, लेकिन कंपनी ने उपभोक्ता के मुआवजे को खारिज कर दिया था। जिसके चलते उन्होंने फोरम में शिकायत दर्ज की थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी का कहना था कि उपभोक्ता के वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था। जबकि उपभोक्ता का एलएमवी लाइसेंस वाहन चलाने के लिए वैध था। फोरम ने कंपनी के तर्कों को अस्वीकार करते हुए मुआवजा खारिज करने को सेवाओं में कमी करार दिया और उक्त राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए।

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