
शिमला। मंत्रिमंडल ने राजपत्र में हिमाचल प्रदेश वन (टिंबर डिस्ट्रीब्यूशन टू द राइट होल्डरज) नियम, 2010 में संशोधन के प्रकाशन को भी स्वीकृति प्रदान की ताकि आम लोगों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए जा सके। टीडी नियमों में इससे लोगों के हित में बदलाव होगा। हिमाचल सरकार ने बिलासपुर शहर में विस्थापितों द्वारा किए गए अतिक्रमण को रेगुलर करने के लिए विशेष नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।
इसके तहत नियमित की जा सकने वाली अधिकतम भूमि केवल 150 वर्ग मीटर तक हो सकती है तथा यह ‘फ्री होल्ड’ आधार पर होगी। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन एवं राहत मैनुअल-2012 के अंतर्गत राहत के नियमों को संशोधित करने और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली राहत सहायता में बढ़ोतरी होगी। मैनुअल तैयार करने का काम आऊटसोर्स होगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 के अंतर्गत सभी अधिसूचित एवं संभावित अधिसूचना के सभी वैधानिक शहरों तथा हिमाचल प्रदेश नगर नियोजन अधिनियम, 1977 परिधि के शहरी विकास केंद्रों को लाने की स्वीकृति प्रदान की ताकि इन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं से पैसा मिल सके। कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग को 26 नई गाड़ियां मंजूर की। इनमें से 5 डिजायर और शेष सभी बोलैरो होंगी। डीसी किन्नौर और डीसी सिरमौर के लिए नई गाड़ियां मंजूर की गई हैं।
बैठक में शिमला जिले के नेरवा तथा चौपाल के नागरिक अस्पताल को आवश्यक स्टाफ सहित 50 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने की स्वीकृति दी गई। पुलिस थाना सुन्नी के लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 में संशोधन के द्वारा हिमाचल प्रदेश में सभी अधीनस्थ न्यायालयों के आर्थिक संबंधी अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। मंडी जिला की सदर तहसील के मोहल खलियाड में 1540.37 वर्गमीटर सरकारी भूमि को केन्द्रीय विद्यालय संगठन को नियमों में छूट देकर पट्टे पर दिया गया। मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के हरोली में तहसील कल्याण कार्यालय आरंभ करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिले की सिद्धबाड़ी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के विश्राम गृह (निरीक्षण हट) के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने केंद्र अग्निशमन अधिकारी के दो पद, उप-अग्निशमन अधिकारी के 4 पद तथा प्रशिक्षित फायरमैन की भर्ती से फायरमैन के 30 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया। आईपीएच में एसडीओ के 15 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में निरीक्षक ग्रेड-1 के 19 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती से भरा जाएगा।
