पार्सल न पहुंचने पर कुरियर कंपनी को हर्जाना

मंडी। पार्सल गंतव्य तक न पहुंचाने को कुरियर कंपनी की सेवाओं में कमी करार देते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने गुम हुई वस्तुओं की मूल्य राशि 3189 रुपये ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी के बदले 10,000 और 5000 रुपये शिकायत व्यय भी अदा करने के आदेश दिए हैं।
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जेएन यादव और सदस्यों रमा वर्मा और लाल सिंह ने सुंदरनगर स्थित हिमाचल डेंटल कॉलेज में बीडीएस की द्वितीय वर्ष की छात्रा जागृति ठाकुर पुत्री जितेंद्र ठाकुर की शिकायत को उचित मानते हुए ब्लेज फ्लैश कुरियर कंपनी के सुंदरनगर, चंडीगढ, नई दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालय को संयुक्त रूप से उपभोक्ता के पक्ष में उक्त राशि का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित करने के आदेश दिए। अधिवक्ता उमेश भारद्वाज के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता ने सुंदरनगर स्थित कुरियर कंपनी की शाखा से एक पार्सल बुक करवा कर चंडीगढ़ को 3119 रुपये की वस्तुएं भेजी थीं। जिसके लिए उनसे 70 रुपये की राशि वसूल की गई थी। हालांकि, यह पार्सल 24 घंटे में अपने गंतव्य तक पहुंचना था, लेकिन कुरियर कंपनी नियत अवधि में पार्सल को नहीं पहुंचा सकी तो उपभोक्ता ने कंपनी को संपर्क किया। जिस पर उन्हें तीन दिन तक इंतजार करने को कहा गया। तीन दिन बाद उपभोक्ता ने जब फिर संपर्क किया तो कंपनी की ओर से इस बार उन्हें मुआवजे के लिए एक फार्म देकर उनसे असली बिल ले लिए गए, लेकिन मुआवजा अदा न करने की सूरत में उपभोक्ता ने फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि यह साबित हुआ है कि कंपनी की लापरवाही से उपभोक्ता का पार्सल गुम हो गया और यह गंतव्य तक नहीं पहुंच सका। ऐसे में फोरम ने कुरियर कंपनी को गुम हुई वस्तुओं की मूल्य राशि ब्याज सहित अदा करने के आदेश दिए।

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