सही जवाब के आधार पर दें छात्र को दे दाखिला: हाईकोर्ट

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली विवि के एलएलबी पाठ्यक्रम 2013 की प्रवेश परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में सही जवाब देने वाले छात्र को दाखिला देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश एक छात्र की याचिका पर सुनवाई के बाद यूनिवर्सिटी को दिया है। जस्टिस वीके जैन ने राज कुमार झा की याचिका पर सुनवाई के बाद विवि को उसके अंकों की दोबारा गणना कर उसे दाखिला देने का निर्देश दिया है। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि अगर छात्र के लिए सीट आरक्षित रखी है तो ठीक है अन्यथा इस आदेश के मद्देनजर उसे अनारक्षित सीट पर दाखिला दें। याचिका में झा ने कहा कि उसे 315 अंक मिले लेकिन उसे दाखिला नहीं दिया गया। उसने आरटीआई में सूचना लेकर जाना कि प्रवेश परीक्षा के सवाल संख्या 94 व 110 के जवाब एग्जामिनर के पास उपलब्ध उत्तरों में गलती थी। जबकि छात्र ने जो जवाब दिए वही सही जवाब थे।

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