
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के विश्व हिन्दू परिषद.विहिप. की कल से शुर होने वाली 84..कोसी परिक्रमा पर लगाये गये प्रतिबंध के खिलाफ दायर जनहित याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूॢत एल के महापाल और न्यायमूॢत देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने इस संबंध में प्रमोद कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।
न्यायालय ने कहा कि वर्ष की इस अवधि के दौरान 84-कोसी यात्रा परंपरागत धार्मिक कार्यक्रम नहीं है. इसलिए सरकार के निर्णय पर कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि यात्रा धार्मिककार्यक्रम है और उस पर राज्य सरकार का प्रतिबंध अवैध है।
बता दें कि कल अयोध्या में वीएचपी की 84 कोसी परिक्रमा यात्रा प्रस्तावित है। इसे लेकर यूपी सरकार और वीएचपी आमने-सामने है। जहां विहिप परिक्रमा यात्रा पर अड़ी है, वहीं राज्य सरकार किसी भी हाल में इसे नहीं होने देने की बात कह चुकी है। इसके मद्देनजर अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है और बाहर से साधु-संतों को आने नहीं दिया जा रहा है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है।
