पहली से खाते में जाएगी सब्सिडी

चंबा। उपायुक्त संदीप कदम ने बताया कि बिना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के उपभोक्ताओं को पहली सितंबर से रसोई गैस में सब्सिडी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि रसोई गैस की सब्सिडी को सीधे उपभोक्ता के खाते में जमा करवाने की सरकार की कवायद शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त तक सभी उपभोक्ता अपना आधार नंबर और बैंक खाता नंबर संबंधित गैस एजेंसी को उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा आधार को बैंक खाता से जोड़ने के लिए बैंक में भी अपना आधार नंबर उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में जाएगी। इसके लिए उपभोक्ता का बैंक खाता और आधार नंबर होना जरू री है। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता 31 अगस्त तक अपने आधार नंबर और बैंक खाता गैस वितरक को उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे उन्हें पहली सितंबर से गैस नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि रसोई गैस उपभोक्ता इस योजना को गंभीरता से लें और निर्धारित तारीख तक जरूरी दस्तावेज गैस वितरक के पास जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि पहली सितंबर से डीबीटी योजना के तहत सब्सिडी की राशि सीधे उपभोक्ता के खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड और बैंक खाते की लिंकेज होते ही 435 रुपये उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि रीफि ल बुकिंग के समय 487.88 रुपये की राशि खाते में जाएगी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी वाले नौ एलपीजी सिलेंडर को प्रति सिलेंडर 435 रुपये सब्सिडी मिलेगी। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमत 950.50 रुपये है।

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