
ऊना। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना देरी से देने पर ऊना जिले की एक पंचायत के सचिव को 12000 रुपये जुर्माना किया गया है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त भीमसेन की अदालत में फैसला हुआ है कि सूचना मांगने वाले को भी एक हजार रुपये बतौर राहत प्रदान किए जाएं। टक्का निवासी विकास कुमार पुत्र सुभाष चंद ने एक पंचायत सचिव से आरटीआई के तहत इंदिरा आवास योजना के तहत जारी राशि के दस्तावेज मांगे थे। पंचायत सचिव ने 48 दिन बाद सूचना दी, जो आधी अधूरी थी। विकास कुमार ने इसके बाद एसडीएम और बीडीओ के पास भी अपील की। पंचायत सचिव ने एसडीएम और बीडीओ के फैसले तथा आदेशों की भी अनदेखी की। इसके बाद विकास कुमार ने अंतिम अपील राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष की। राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपील दायर होने के बाद पंचायत सचिव ने सूचना मुहैया कराई। राज्य सूचना आयुक्त ने पंचायत सचिव को 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पंचायत सचिव को 48 दिन का जुर्माना ठोका है। पंचायत सचिव को कुल 12000 रुपये का जुर्माना हुआ है तथा एक हजार रुपये बतौर राहत विकास कुमार को जारी करने के भी आदेश हुए हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त भीमसेन ने पंचायत सचिव को जुर्माना होने की पुष्टि की है।
