पधर स्कूल के एसएमसी चुनाव पर रोक

शिमला। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पधर मंडी में 22 अगस्त को होने वाले एसएमसी के चुनाव पर प्रदेश हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने प्रेम सिंह ठाकुर की ओर से दायर याचिका की सुनवाई पर यह आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थी को 20 अप्रैल 2013 को एसएमसी का प्रधान चुना गया था। 16 मई 2013 को कमेटी की बैठक बुलाई गई, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के चलते बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। 18 जून को प्रार्थी ने स्कूल के प्रधानाचार्य से प्रधान पद का चार्ज मांगा, लेकिन प्रधानाचार्य ने यह कह कर प्रार्थी को मना कर दिया कि शिक्षा विभाग की ओर से एसएमसी के चुनाव दोबारा करवाने के आदेश हुए हैं। मामले की आगामी सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की गई है।

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