
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विपिन चंद्र त्रिपाठी इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट के रजिस्ट्रार को उनके पद पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश बारिन घोष एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार गुप्ता की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। विपिन चंद्र त्रिपाठी इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट के रजिस्ट्रार चंदन कुमार सोनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने 24 फरवरी 2005 को अपना इस्तीफा दिया था लेकिन स्वीकार होने से पूर्व ही उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। कालेज प्रशासन का तर्क था कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था और उन्हें 24 फरवरी 2005 को सेवामुक्त कर दिया गया। पक्षों को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याची को उनके पद पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं।
