
नाहन (सिरमौर)। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन धारक 20 अगस्त से पूर्व पेंशन से संबंधी आवश्यक दस्तावेज ट्रेजरी में जमा करवाएं ताकि पेंशन का भुगतान समय पर हो सके। यह जानकारी जिला कोषाधिकारी सतीश कुमार ने दी।
उन्होंने बतायिा कि सेवानिवृत्त पेंशन धारकों को जीवित प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (पारिवारिक पेंशनर के लिए), पुन: रोजगार या रोजगार न करने के बारे में प्रमाण पत्र देना जरूरी है। इसके अलावा जो पेंशनर कर सीमा में हैं उन्हें अपना पैन नंबर भी देना होगा। उन्होंने कहा कि पारिवारिक पेंशनर पुनर्विवाह न करने का प्रमाण पत्र संबंधित पटवारी/ बैंक मैनेजर/ किसी भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत कर सकते हैं। पेंशनर कोष में आते समय अपने पीपीओ की कापी या पहचान का कोई भी प्रमाण साथ लाएं। उन्होंने कहा कि पारिवारिक पेंशनर्स जिनकी जन्म तिथि जिला ट्रेजरी कार्यालय रिकार्ड में दर्ज नहीं है उन्हें आयु का प्रमाण पत्र भी देना आवश्यक है क्योंकि 65 वर्ष की आयु से अधिक पेंशन धारकों को पांच प्रतिशत अतिरिक्तभत्ता प्रदान किया जाता है। जिला कोष अधिकारी ने पेंशनरों से आग्रह करते हुए कहा कि वह 20 अगस्त तक तमाम दस्तावेजों को कोष कार्यालय में जमा करवाएं अन्यथा उनकी पेंशन बिना किसी सूचना के बंद कर दी जाएगी।
