
घुमारवीं (बिलासपुर)। एक नाबालिग से छेड़छाड़ करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में घुमारवीं के न्यायिक दंडाधिकारी (कोर्ट नंबर-2) विवेक शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने बाह-भटोली निवासी अभियुक्त रवि कुमार को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कुल एक वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
सहायक लोक अभियोजक राहुल चोपड़ा ने बताया कि घुमारवीं क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग ने 25 सितंबर 2009 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता उस समय जमा दो की छात्रा थी। शिकायत के अनुसार पीड़िता के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। 24 सितंबर की शाम वह अपनी मां व भाई के साथ घर में थी। खाना खाने के बाद वह ऊपर के कमरे में सोने के लिए चली गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद किया था। अलबत्ता खिड़की खुली थी। रात के समय बाह-भटोली निवासी रवि कुमार खिड़की के रास्ते कमरे में घुस आया। एक हाथ से उसका मुंह पकड़कर वह उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। शोर मचाने पर उसकी मां दौड़कर वहां पहुंची। मां की आरोपी के साथ हाथापाई भी हुई। शोर सुनकर सामने के घर से एक महिला भी मौके पर पहुंची। इसी बीच रवि नामक उक्त युवक जान से मारने की धमकी देकर पिछवाड़े की खिड़की से छलांग लगाकर भाग निकला।
घुमारवीं पुलिस ने आईपीसी की धारा 354, 451 व 506 के तहत आरोपी रवि के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अदालत ने रवि को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 354 के तहत एक वर्ष की कैद व 500 रुपये जुरमाने, 451 के तहत छह माह के कारावास व 500 रुपये जुरमाने व 506 के तहत छह माह के कारावास की सजा सुनाई।
