थल्दा गांव में हुई हत्या के मामले में भाई दोषी

पौड़ी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमकुम रानी ने दिसंबर 2006 में सतपुली तहसील के थल्दा गांव में हुई हत्या के एक मामले में मृतक के बड़े भाई को दोषी पाया। उसे सजा 12 अगस्त को सुनाई जाएगी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता केपी डंगवाल ने बताया कि 30 दिसंबर 2006 को सतपुली तहसील के थल्दा गांव निवासी रवींद्र सिंह की हत्या हो गई थी। इस मामले में मृतक की पत्नी सुनीता ने रवींद्र सिंह के बड़े भाई हरी प्रसाद पर हत्या का आरोप लगाया था। मामले में सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सुनीता और उनके पुत्र मास्टर अजीत के बयानों के आधार पर हरि प्रसाद को दोषी पाया। शासकीय अधिवक्ता डंगवाल ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए थे। मामले में सजा 12 अगस्त को सुनाई जाएगी।

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