सुप्रीम कोर्ट ने की गैंगस्टर अबु सलेम की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने की गैंगस्टर अबु सलेम की याचिका खारिज

नई दिल्ली: अबु सलेम ने अपने खिलाफ मुकदमों को निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अबु सलेम की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि पुर्तगाल कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय भारत पर लागू नहीं होता है। सलेम ने भारत में शर्तो का उल्लंघन किए जाने पर पुर्तगाल की सर्वोच्च अदालत द्वारा प्रत्यर्पण खारिज किए जाने के आधार पर याचिका दाखिल की थी।

बीती नौ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बारे में पीठ का कहना है वह अबु सलेम के विरूद्घ विस्फोटक के साथ हथियार रखने और टाडा की विभिन्न धाराओं के तहत लगे कुछ आरोपों को सीबीआई द्घारा वापिस लेने पर दुबारा से इस पर विचार करके अपना निर्णय सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अबू सलेम की याचिका खारिज कर दी है।

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