रेस लगाने पर दर्ज होगी एफआईआर

नई दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर रेस लगाई तो सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। दिल्ली पुलिस ऐसे बाइकर्स के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करेगी। पुलिस के मुताबिक रेसिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के मालिकों का आरसी वॉयलेशन के तहत दो हजार रुपये का चालान किया जाएगा।
दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अनिल शुक्ला ने बताया कि अगर बाइकर्स समेत अन्य वाहन चालकों ने रेस लगाई तो उनके खिलाफ एमवी एक्ट-189 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत एक से छह महीने की सजा हो सकती है। पुलिस के अनुसार सरकार से अनुमति लिए बिना रेसिंग लगाने पर एमवी एक्ट 189 के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसे लोगों को मौके से गिरफ्तार किया जा सकता है। इस धारा के तहत चालान का प्रावधान नहीं है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि इसके अलावा जो लोग खतरनाक ढंग से वाहन चलाते हैं और पुलिस के रोकने पर नहीं रुकते है तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 186 और 353 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें ऐसे दुपहिया वाहन भी शामिल होंगे जो ट्रिपल राइडिंग करते हैं और हेलमेट के बगैर बाइक चलाते हैं।
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जिस बाइक से स्टंट किया जा रहा है या फिर खतरनाक ढंग से चलाया जा रहा है उस वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एमवी एक्ट 185 के तहत वाहन मालिक का आरसी वॉयलेशन के तहत दो हजार रुपये का चालान किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अभिभावकों से आग्रह किया है वह अपने बच्चों को स्टंट और रेसिंग नहीं करने को लेकर समझाए।

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