
नई दिल्ली: बटला हाउस एनकाउंटर केस में शहजाद अहमद को कोर्ट में लाया गया। कोर्ट में शहजाद के वकील नहीं आए जिससे अदालत खफा है। शहजाद अहमद की सजा पर फैसला कल 2 बजे होगा। पुलिस ने शहजाद को फंसी देने की मांग की है।
साकेत कोर्ट ने शहजाद को इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की हत्या का दोषी माना है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि शहजाद के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा की मांग करेगी। अदालत को ये तय करना है कि बटला हाउस एनकाउंटर केस में दोषी करार दिए गए शहजाद अहमद को क्या सजा दी जाए।
बटला हाउस एनकाउंटर में साकेत कोर्ट ने गुरुवार को शहजाद अहमद को मुजरिम करार दिया था। अदालत ने शहजाद को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी माना है। साथ ही शहजाद को हेड कांस्टेबल बलवंत और राजबीर सिंह की हत्या की कोशिश का भी गुनहगार माना है। अदालत ने शहजाद को सरकारी काम में बाधा डालने के इरादे से पुलिसवालों पर हमला करने का भी दोषी माना है। अदालत ने शहजाद को आईपीसी की धारा 302, 307, 353, 186, 333, 34 और आम्र्स एक्ट के तहत मुजरिम करार दिया है।
