रेप और हत्या के दोषी को उम्रकैद

रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने अधेड़ महिला की रेप के बाद हत्या करने के मामले में आरोप साबित होने पर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पचास हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
जिला एवं सत्र न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीपुर निवासी शाहजहां अली को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने 11 जुलाई 2011 को रामपुर की बधाल पंचायत के शिकारीनाला में खेत में घास काट रही एक अधेड़ महिला से पहले दुराचार किया और उसके बाद पत्थर से प्रहार करके उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी एक कंपनी में काम करता था और शिकारीनाला में ही रहता था। मामला दर्ज होने के बाद झाकड़ी पुलिस ने तफ्तीश तेज करते हुए अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और चालान कोर्ट में पेश किया। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। उप जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने बताया कि सेक्शन 302 आईपीसी में आरोपी को उम्रकैद एवं पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी तरह से सेक्शन 376, 511 में आरोपी को पांच साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

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