
रुद्रपुर। दहेज हत्या के आरोपी पति को जिला जज जयदेव सिंह की अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
डीजीसी एनएस धामी के अनुसार मोतियापुर, बाजपुर निवासी गोपाल सिंह ने 26 अक्टूबर 2010 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसने अपनी पुत्री जमुना देवी का विवाह बाजपुर के ही राजपुरा नंबर सात निवासी रविंद्र पुत्र उमराव सिंह के साथ किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। 25 अक्टूबर 2010 को उसके पुत्र के मोबाइल पर दामाद का फोन आया कि उसकी बहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। जब वह लोग मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पुत्री ने आत्महत्या नहीं की बल्कि पति और ससुरालियों ने उसकी हत्या की है। यह भी बताया गया कि उसकी पुत्री आठ माह की गर्भवती थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। शासकीय अधिवक्ता ने मामले में आठ गवाह पेश कर अभियुक्त पति पर दहेज हत्या का आरोप सिद्ध कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी रविंद्र को 10 वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
