
नई दिल्ली। पटियाला हाउस अदालत ने पूर्व जनरल वीके सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। उन पर अदालत में पेश न होने का आरोप है। वीके सिंह के खिलाफ पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल तेजिंदर सिंह की मानहानि का मामला विचाराधीन है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जय थरेजा ने कहा कि यह काफी गंभीर मामला है कि जब से उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ है, तब से आज तक अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने उन्हें पेशी से छूट देने से इंकार करते हुए उनके खिलाफ पांच हजार रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई तय की गई है।
अदालत ने पिछले वर्ष पूर्व आर्मी चीफ वीके सिंह के अलावा थलसेना उपाध्यक्ष एसके सिंह, सेना की सतर्कता शाखा प्रमुख बीएस ठाकुर, सेना के जन सूचना प्रमुख एसएल नरसिंहमैन और हितेन साहनी को बतौर अभियुक्त समन जारी कर तलब किया था। अदालत ने कहा था कि सभी साक्ष्य व दस्तावेजों से स्पष्ट है कि याची तेजिंदर सिंह के खिलाफ प्रेस विज्ञप्ति जारी करने में इन सभी की मिलीभगत थी। इससे याची की प्रतिष्ठा को ठेस लगी है, इसलिए उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
