30 तक जमा करवाएं टैक्स

सोलन। आबकारी एवं कराधान विभाग ने लोगों से चालू वित्त वर्ष 2013-14 की पहली (वेट वेल्यू एडिड टैक्स और रिटर्न) तिमाही समय पर जमा करवाने की अपील की है। 20 जुलाई तक डीलर चैक के माध्यम से टैक्स व रिटर्न जमा करवा सकते हैं। कैश 30 जुलाई तक लिया जाएगा। वैट टैक्स व रिटर्न की प्रथम तिमाही अप्रैल, मई और जून माह की है। समय पर टैक्स अदायगी न करने वालों को टैक्स व रिटर्न पर जुर्माना लगेगा। वहीं मासिक अदायगी करने वालों के लिए भी यही तिथि रहेगी।
हालांकि आनलाइन रिटर्न की भी सुविधा आबकारी एवं कराधान विभाग की तरफ से की गई है। निल टैक्स अदा करने वालों पर रिटर्न न जमा करवाने की सूरत में पांच सौ तक जुर्माना वसूला जाएगा। जिला सोलन में 15 हजार के करीब पंजीकृत कारोबारी हैं। विभाग के कुल लक्ष्य का करीब 65 फीसदी राजस्व सोलन जिला से आता है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक पांच करोड़ से कम की सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी तिमाही वैट रिटर्न और टैक्स जमा करवाते हैं। वहीं पांच करोड़ से अधिक वालों को मासिक टैक्स की अदायगी करने का प्रावधान है।

रिटर्न पर इस तरह लगेगा जुर्माना
0-10 दिन 25 रुपये प्रतिदिन
10- आगे 50 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 03 हजार

टैक्स पर जुर्माना
0-15 10 फीसदी
15-30 25 फीसदी
30 से अधिक 50 फीसदी

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