खाद्य सुरक्षा कानून से बाहर करेगी आपकी कार

नई दिल्ली। दिल्ली में आपके नाम कार रजिस्टर्ड है या एक से ज्यादा मकान आपके परिवार के नाम है तो खाद्य सुरक्षा कानून की छतरी सरकार आपको नहीं देगी। इतना ही नहीं दो किलोवॉट से ज्यादा पॉवर का बिजली मीटर लगा है या फिर आयकर जमा करते हैं तो भी आपको सस्ता अनाज नहीं मिलेगा। सस्ता अनाज सिर्फ उस परिवार को मिलेगा जिसकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से नीचे होगी और बाकी बंदिशों के दायरे से बाहर रहेगा।
सूत्रों के अनुसार अंत्योदय योजना के राशनकार्ड धारकों को उसी कीमत पर अनाज मिलता रहेगा जबकि बीपीएल परिवार के मामले में नई शर्तें लागू होंगी या नहीं यह अभी फाइनल नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अध्यक्षता वाली मैराथन बैठक में बृहस्पतिवार पात्रता शर्तों को फाइनल करने पर चर्चा में यह बातें सामने आई हैं।
बैठक में सांसद संदीप दीक्षित, महाबल मिश्रा, विधायक कंवर करन सिंह व चौधरी मतीन अहमद के अलावा मुख्य सचिव डीएम स्पोलिया, वित्त प्रधान सचिव शक्ति सिन्हा, खाद्य आपूर्ति आयुक्त एसएस यादव व शिक्षा के अतिरिक्त सचिव दीवानचंद समेत तमाम आला अधिकारी शामिल हुए। बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने के एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से बनाए गए फ्रेमवर्क पर चर्चा की गई।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर 20 अगस्त से खाद्य सुरक्षा के प्रावधान लागू करने की जो पात्रता शर्तें बनाई गई हैं और जिस तरह से लागू किया जा सकता है, उसका प्रजेंटेशन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित 13 जुलाई को सोनिया गांधी के सामने रखेंगी।
दिल्ली सरकार के सूत्रों ने स्वीकार किया कि अभी 96 लाख नागरिकों को राशन देते हैं जबकि केन्द्र सरकार ने 73 लाख तक कोटा सीमित किया है। ऐसे में दो रुपये किलो गेहूं और तीन रुपये किलो चालक प्रतिव्यक्ति 5 किलो मासिक देने के प्रावधान में कुछ शर्तें लगाना जरूरी है। ताकि जरूरतमंद लोगों तक योजना पहुंच सके।

सरकार चुनाव से पूर्व बड़े स्तर पर करेगी प्रचार
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली बैठक में यह भी तय किया गया कि योजना का प्रचार विधानसभा चुनाव से पूर्व बड़े स्तर पर किया जाए। चुनावी फायदा लेने के लिए पात्रता शर्तें और योजना में शामिल होने के तरीके का प्रचार स्कूल, डिस्पेंसरी, राशन दफ्तर समेत सार्वजनिक स्थलों पर जोरशोर से किया जाएगा। उसी को ध्यान में रखकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव को भी बैठक में बुलाया गया था।

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