दोषी चालक को तीन माह का कारावास

मंडी। तेज रफ्तारी और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना को अंजाम देने के दोषी चालक को अदालत ने तीन माह के साधारण कारावास और 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अजय मेहता के न्यायालय ने पधर निवासी कमलेश कुमार पुत्र लभु राम के खिलाफ भादसं की धारा 279, 337 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 181 के तहत अभियोग साबित होने पर तीन-तीन और एक माह के साधारण कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि निश्चित समय में अदा न करने पर आरोपी को क्रमश: 15-15 और 7 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 फरवरी 2009 को शिकायतकर्ता मोहन लाल ने बल्ह थाना के पास प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। मोहन लाल के अनुसार वह नेरचौक टैक्सी स्टैंड में एक टाटा सूमो में कंडक्टर सीट पर बैठे हुए थे। जबकि सूमो चालक वाहन के बाहर खड़ा हुआ था। इसी दौरान डडौर से मंडी की ओर तेज गति में आ रहे टिप्पर ने टाटा सूमो को टक्कर मार दी। जिससे सूमो में बैठे शिकायतकर्ता को चोटें आई थीं। मोहन लाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए सहायक लोक अभियोजक राजरानी ने 11 गवाहों के बयान कलमबंद करवा कर मामले को साबित किया। अदालत ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने के कारण उसे तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करके दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालने और बिना वैध लाइसेंस वाहन चलाने का दोषी करार दिया। जिसके चलते अदालत ने दोषी को उक्त कारावास और जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया।

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