सज्जन कुमार को बरी करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली। नवंबर 84 दंगा मामले में ट्रायल कोर्ट से बरी पूर्व सांसद सज्जन कुमार की परेशानियां फिर बढ़ गई हैं। मामले में शिकायतकर्ता दो महिलाओं ने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर संभवत: बुधवार को सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में यह याचिका दंगा पीड़ित जगदीश कौर और नीरप्रीत कौर ने दायर की है। याची ने कहा कि निचली अदालत ने अपना फैसला देते हुए बहुत से महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा उन्होंने ट्रायल कोर्ट में अपनी गवाही में साफ तौर पर सज्जन कुमार का नाम लिया था। ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को दरकिनार करते हुए सज्जन कुमार को बरी कर दिया। सीबीआई ने वर्ष 2005 में दंगा पीड़ित जगदीश कौर की शिकायत पर वर्ष 1984 में दिल्ली कैंट के राजनगर में हुए दंगे का मामला दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 नवंबर 1984 को सज्जन कुमार ने दिल्ली कैंट में आकर लोगों को सिखों की हत्या के लिए भड़काया था। मामले में सीबीआई ने कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार, बलवान खोखर, पूर्व पार्षद महेंद्र यादव, पूर्व विधायक कृष्ण खोखर, गिरधारी लाल और कैप्टन भागमल को नामजद किया था।

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