गृहकर के बदले नहीं रोक सकते राशन कार्ड

सोलन। यदि नगर परिषद और नगर पंचायत लंबित गृहकर के बदले आपका राशन कार्ड नहीं बना रही है या फिर आपसे 05 रुपये के राशन कार्ड के बदले अधिक वसूली कर रहे हैं तो आप इसकी शिकायत जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक से कर सकते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग ने नगर परिषद और नगर पंचायत अधिकारियों को यह आदेश दे दिए हैं कि वह गृहकर के बदले किसी का राशन कार्ड नहीं रोक सकते और न ही 05 रुपये के कार्ड को अधिक दामों पर बेच सकते हैं।
सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों में मुहिम शुरू की गई थी, जिसमें राशन कार्ड के बदले लोगों से गृह कर वसूला जा रहा था। नगर परिषद व नगर पंचायतों ने कई लोगों के राशन कार्ड इस एवज में बनाने से रोक दिए थे कि वह पहले अपना बकाया गृह कर जमा करवाएं। सोलन नगर परिषद भी 5 रुपये राशन कार्ड के बदले 10 रुपये वसूल रहा था। ‘अमर उजाला’ ने 16 दिसंबर 2013 को पृष्ठ तीन पर शीर्षक ‘05 का राशनकार्ड, 10 रुपये वसूली’ से इस मुद्दे को प्रमुखता से इसे छापा था। उसके बाद विभाग ने इस संदर्भ में सज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए। इसी संबंध में अर्की नगर पंचायत की एक लिखित शिकायत भी विभाग के पास पहुंची। विभाग ने नियमों का हवाला देते हुए हिमाचल प्रदेश विनिर्दिष्ट वस्तु आदेश, 2003 के खंड 10, उपखंड 2 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राशन कार्ड बनाना अनिवार्य किया है। जिला सोलन खाद्य आपूर्ति नियंत्रक यादवेंद्र पाल ने इसकी पुष्टि की है।

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