
नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी में कार्यरत राजस्व उप निरीक्षक भगवान सिंह के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तरकाशी निवासी भगवान सिंह गुनसोला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह राजस्व चौकी न्यू सारी जिला उत्तरकाशी में राजस्व उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। सात जून, 2013 को डीएम उत्तरकाशी ने याचिकाकर्ता को इस आधार पर निलंबित कर दिया कि वह दो जून, 2013 को अपने कार्यस्थल पर उस वक्त मौजूद नहीं थे जब राजस्व निरीक्षक अपने निरीक्षण पर राजस्व चौकी पहुंचे थे। उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का भी उन पर आरोप था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस पर कोर्ट में तर्क दिया कि उत्तराखंड अपील और दंड नियमावली 2003 की धारा 4 में यह प्रावधान है कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध जब तक कोई गंभीर आरोप न हो उसे निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में याचिकाकर्ता पर लगाए आरोप गंभीर श्रेणी में नहीं आते हैं इसलिए उसे निलंबित किया जाना नियमानुसार नहीं है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
