बलात्कार के मामले में सात साल का कारावास

अल्मोड़ा। जिला सत्र न्यायाधीश कंवर सेन ने बलात्कार के एक मामले में आरोपी को सात साल के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
घटनाक्रम के अनुसार नई बस्ती किच्छा जिला ऊधमसिंहनगर निवासी नासिर पुत्र असगर अली 31 मई 2012 को एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में भतरौंजखान थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने पीड़ित बालिका को आरोपी के पास से बरामद कर लिया। इस मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंवर सेन की अदालत में हुई।
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीवान सिंह बिष्ट ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने लिखित और मौखिक दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद आरोपी नासिर को धारा 376 के अंतर्गत सात साल का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 में तीन साल की सजा और 500 रुपये जुर्माना, 366 ए में तीन साल का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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