उचित सेवाएं न देने पर बैंक देगा हर्जाना

मंडी। उचित सेवाएं मुहैया न करवाने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में दो हजार रुपए हर्जाना अदा करने के आदेश दिए। इसके अलावा बैंक को उपभोक्ता के पक्ष में 1500 रुपए शिकायत व्यय भी अदा करना होगा। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राजीव भारद्वाज और सदस्यों रमा वर्मा एवं लाल सिंह ने सदर तहसील के कांगरू (बगगी) निवासी राम दिता पुत्र सिधु राम की शिकायत को उचित मानते हुए आईसीआईसीआई बैंक को उक्त आदेश दिए। अधिवक्ता लोकेश कपूर के माध्यम से फोरम में दायर शिकायत के अनुसार उपभोक्ता का उक्त बैंक में खाता है। उपभोक्ता ने बैंक के पास दो चैक भुगतान के लिए लगाए थे। लेकिन उन्हें चैकों के भुगतान के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। इस पर उपभोक्ता ने बैंक की स्थानीय इकाई को संपर्क किया। उपभोक्ता को बैंक की ओर से बताया गया कि जल्द ही उनके चैकों को लौटा दिया जाएगा। इसके बाद बैंक ने उन्हें पत्र जारी करके सूचित किया कि उनके चैक गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुम हो गए हैं। ऐसे में उपभोक्ता ने कानूनी नोटिस जारी करके बैंक की सेवाओं में कमी के चलते फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी। फोरम ने अपने फैसले में कहा कि बैंक से उचित सेवाओं की उम्मीद की जाती है। इस मामले में बैंक की सेवा नदारद रही। इसके कारण उपभोक्ता को मानसिक यंत्रणा, परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ा। ऐसे में फोरम ने बैंक की सेवाओं में कमी को देखते हुए उपभोक्ता के पक्ष में उक्त हर्जाना राशि और शिकायत व्यय अदा करने का फैसला सुनाया।

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