
रोहड़ू। मारपीट के आरोप में चिड़गांव तहसील के कोयला गांव निवासी भगत राम को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। दोषी को छह महीने कारावास तथा पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास के आदेश किए गए हैं।
सहायक जिला न्यायवादी सीएस नेगी ने बताया कि रनोल गांव निवासी बिहारी लाल ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि 11 जून 2010 को शाम के समय रनोल गांव से घूमने के लिए निकला था। लौटने समय रात करीब नौ बजे अकेला देख कर कोयला गांव निवासी भगत राम ने उन पर हमला कर दिया। इस दौरान उनको गंभीर चोटें पहुंचीं। बिहारी लाल की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ चिड़गांव पुलिस थाने में भादंसं की धारा 341, 323 तथा 325 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने घायल का अस्पताल में मेडिकल करवाने के बाद मामले की जांच की। पुलिस के जुटाए सबूत तथा सभी पक्षों को सुनने के बाद जेएमआईसी रोहड़ू धीरू ठाकुर ने आरोपी भगत राम को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने शुक्रवार को दोषी के खिलाफ भादंसं की धारा 323 के तहत एक महीने का कारावास, एक हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 325 के तहत छह महीने कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास की सजा के आदेश किए हैं।
