एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

मंडी। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1954 की धारा 126 (1) (ख) के अंतर्गत किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में ओपिनियन पोल सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ 48 घंटों की अवधि के लिए प्रतिबंधित होगा। 23 जून को मतदान के दिन सुबह 8 बजे से शाम 5ब़जे के बीच मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र के संबंध में किसी प्रकार का एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणाम को प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन व प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित होगा।

मतदान के लिए मान्य होंगे वैकल्पिक दस्तावेज
पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा
पहचान के लिए राशन कार्ड मान्य नहीं होगा
मंडी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त देवेश कुमार ने कहा कि 23 जून को मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव के लिए सभी मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता की पहचान के लिए अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा जारी किए गए मतदाता फोटो पहचान पत्र भी मान्य होंगे।
यदि कोई मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य और केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, पब्लिक सेक्टर बैंकों/डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक तथा किसान पास बुक 30 अप्रैल, 2013 के या उससे पहले खोले गए खाते, स्वतंत्रता सेनानी के फोटोयुक्त पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी की ओर से 30 अप्रैल, 2013 को या उससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 अप्रैल, 2013 या इससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाणपत्र 30 अप्रैल, 2013 या उससे पहले जारी किया गया फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा योजना के अंतर्गत 30 अप्रैल 2013 तक जारी किए गए फोटोयुक्त जॉब कार्ड, संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज तथा यूआईडीआई की ओर से जारी आधार कार्ड में से कोई एक वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। देवेश कुमार ने स्पष्ट किया कि मतदान के दौरान पहचान स्थापित करने के लिए राशन कार्ड मान्य नहीं होगा।

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