जुलाई से पुराने कार्ड पर नहीं मिलेगा राशन

शिमला। जुलाई से पुराने राशन कार्ड पर किसी भी उपभोक्ता को सस्ते राशन का कोटा नहीं दिया जाएगा। उपभोक्ताओं की सहूलियत को देखते हुए जिला प्रशासन ने राशन डिपो में कार्ड बनाने की समय सीमा को भी बढ़ा दिया है। अब 25 जून तक डिपो में नए कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है। 25 जून के बाद कार्ड बनवाने के लिए उपभोक्ताओं को उपायुक्त आफिस के परिसर स्थित खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में आना पड़ेगा। शहर में करीब 35 हजार राशन कार्ड धारक हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अभी तक 24100 राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जारी किए जा चुके हैं। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक राशन कार्ड नही बनाए हैं, वे 25 जून तक उचित मूल्य की दुकानों पर आवेदन पत्र जमा करवा सकते हैं। 25 जून के बाद उचित मूल्यों की दुकानों पर राशन कार्ड आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 2 जुलाई से राशन कार्ड के लिए आवेदन केवल जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय में स्वीकार होंगे। 30 जून तक पुराने राशन कार्डों पर भी उपभोक्ताओं को राशन मिलता रहेगा।


उपभोक्ताओं को दे रहे अंतिम मौका : उपायुक्त
उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि शहर के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को नए कार्ड बनवाने के लिए अंतिम मौका दिया जा रहा है। 25 जून तक ही डिपो में आवेदन लेंगे, इसके बाद विभाग के पास लोगों को स्वयं आना होगा। जुलाई से पुराने राशन कार्ड पर सस्ता राशन नहीं दिया जाएगा।

कम कार्ड बनने का कारण डबल कार्डधारक!
राशन कार्ड बनाने के कम लोगों के पहुंचने का एक बड़ा कारण दो जगह राशन कार्ड होना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार नया कार्ड बनाते समय आधार नंबर की अनिवार्यता ने डबल कार्ड धारकों की चालाकी को पकड़ा है। इसी कारण यह लोग राशन कार्ड बनवाने नहीं पहुंच रहे।

आधार कार्ड की अनिवार्यता आई आडे़
अभी तक करीब 24 हजार उपभोक्ताओं ने ही नए राशन कार्ड बनवाए हैं। इससे पूर्व शहर में राशन कार्ड धारकों की संख्या करीब 35 हजार थी। ऐसे में करीब ग्यारह हजार लोग अभी राशन कार्ड बनवाने नहीं पहुंचे। कार्ड बनाने के लिए आधार नंबर की अनिवार्यता के चलते भी कई लोग अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं।

पुराने कार्ड की प्रति साथ लेकर आएं
नए राशन कार्ड बनवाने के इच्छुक लोगों को एक आवेदन पत्र भरना होगा। इस फार्म के साथ पुराना राशन कार्ड या जहां पहले रहते थे वहां के राशन कार्ड से नाम कटाने का प्रमाण लगाना होगा। परिवार के मुखिया के आधार कार्ड की प्रति और अन्य सदस्यों का आधार नंबर लिखना होगा। मुखिया का बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर लिखना भी अनिवार्य होगा। जिन लोगों का आधार नंबर अभी आया नहीं है, वे पंजीकरण की रसीद लगाएं।

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