
नई दिल्ली। कैब लूटने के इरादे से चालक की हत्या करने वाले दलीप को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। बरेली, उत्तरप्रदेश निवासी हत्यारे ने मार्च 2001 में नशीला खाना खिलाने के बाद तीन साथियों के साथ मिलकर कैब चालक बनवारी की हत्या कर दी थी।
कड़कड़डूमा स्थित जिला न्यायाधीश पीएस तेजी ने दलीप सिंह (33) को बनवारी लाल की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर तीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। व उसके तीन साथियों ने एक अन्य व्यक्ति मुन्ना लाल को मारने की भी कोशिश की थी। दोनों शवों को कूड़ेदान में फेंककर हत्यारे फरार हो गए। लेकिन बाद में पता चला कि मुन्ना लाल जिंदा है, तब पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। दलीप के एक साथी को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है जबकि दो अन्य साथी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने सबसे पहले धीरेंद्र सिंह तोमर को गिरफ्तार किया था। अदालत ने 2007 में उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद पुलिस को पता चला कि दलीप बरेली जेल में बंद है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस दलीप को 2008 में दिल्ली लेकर आई थी।
