अवैध निर्माण के आरोपी बाबा को जमानत

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ सेंचुरी एरिया के अंतर्गत कालीशिला में अवैध निर्माण करने के आरोपी नेपाली बाबा को जिला और सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। मामला 2012 से चल रहा था।
गत वर्ष जून/जुलाई माह में केदारनाथ वन प्रभाग की टीम ने कालीशिला में धर्मशाला सील करने के साथ ही कच्चे झोपड़े हटा दिए थे। साथ ही विभाग की ओर से अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजे गए। लेकिन धर्मशाला बनाने वाले बाबा बरखा गिरी (86) ने नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया। वन विभाग ने 30 जून 2012 को बाबा के विरुद्ध उत्तराखंड वन संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। गत 30 मई को बाबा को सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) न्यायालय से जमानत नहीं मिली थी। न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान बाबा जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती रहे। एक जून को बाबा ने अदालत में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सोमवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस हुई। बाबा के अधिवक्ता सुशील भट्ट और अरुण प्रकाश बाजपेयी ने बाबा की उम्र, स्वास्थ्य और लंबे समय से कालीशिला में रहने के आधार पर जमानत देने का अनुरोध किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी कुकरेती ने 25-25 हजार की जमानत और इतनी ही रशि का बंधपत्र जमा करने पर बाबा को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

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