
उत्तरकाशी। विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने एनडीपीएस एक्ट के चार वर्ष पुराने एक मामले में तीन अभियुक्तों को 4-4 वर्ष की कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
भटवाड़ी चौकी पुलिस ने 12 जुलाई 2009 को गंगोत्री राजमार्ग पर मल्ला गांव के निकट कैथल हरियाणा निवासी रामपाल पुत्र मुंशी, श्याम पुत्र पृथ्वी तथा करनाल निवासी केहर उर्फ केरू पुत्र चुणवा को अलग-अलग बैग में 58 किलो डोडा पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 में मुकदमा दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने इस मामले में साक्ष्यों के साथ पांच गवाहों का परीक्षण कराया। दोष सिद्ध होने पर मंगलवार को विशेष सत्र न्यायाधीश राजेंद्र सिंह ने तीनों अभियुक्तों को 4-4 वर्ष कठोर कारावास तथा 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें 1-1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
