
अल्मोड़ा। अनुसूचित जाति की लड़की को बहला फुसलाकर उसके साथ बलात्कार करने के आरोपी को जिला और सत्र न्यायाधीश कंवर सेन ने सात साल के कारावास और 3500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम के अनुसार आरोपी भुवन सतपाल निवासी 794 अर्जुन कैंप महिपालपुर नई दिल्ली ने करीब दो साल पहले पीड़िता के मोबाइल पर मिस कॉल किए। बार-बार फोन करने पर पीड़िता ने उसका फोन रिसीव कर लिया। आरोपी ने प्रेम भरी बातें करके शादी का झांसा दिया। 16 जून 2011 को आरोपी ने लड़की से रानीखेत में मिलने को कहा। लड़की वहां पहुंची तो आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया जिससे वह बेहोश हो गई। आरोपी उसे अपनी कार में बैठाकर खुर्जा (उप्र) ले गया। वहां उसने कमरा लिया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता के पिता ने थाना रानीखेत में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद आरोपी दस दिन बाद पीड़िता को रानीखेत छोड़कर भागने की कोशिश में था इस बीच पुलिस ने उसे भुजान बैरियर के पास गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई जिला और सत्र न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से दिनेश चंद्र ने अदालत में सात गवाह पेश किए। जिला न्यायाधीश कंवर सेन ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपी को धारा 376 के तहत सात साल की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड, धारा 363 में तीन साल की सजा और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 366 में तीन साल की सजा और 500 रुपये अर्थदंड और एससीएससी एक्ट में एक साल की सजा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
